Cough Syrup Export New Rule: निर्यात से पहले खांसी की दवाई का परीक्षण अनिवार्य- DGFT
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने खांसी की दवाई के लिए निर्यात नीति कड़ी कर दी है. खांसी की दवाई के लिए मौजूदा निर्यात नीति नि:शुल्क है. हालांकि, संशोधित नीति के अनुसार, खांसी की दवाई को निर्यात नमूने के परीक्षण और विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) के उत्पादन के अधीन निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने खांसी की दवाई के लिए निर्यात नीति कड़ी कर दी है. खांसी की दवाई के लिए मौजूदा निर्यात नीति नि:शुल्क है. हालांकि, संशोधित नीति के अनुसार, खांसी की दवाई को निर्यात नमूने के परीक्षण और विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) के उत्पादन के अधीन निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी.
हेडिंग 3004 के तहत आने वाले ITC (HS) कोड के तहत "कफ सिरप" के निर्यात की अनुमति 1 जून, 2023 से निर्यात नमूने के परीक्षण के अधीन होगी.
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)