कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व टीएमसी नेता विनय मिश्रा की कोयला तस्करी मामले में सीबीआई जांच को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालत द्वारा जांच में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी अपना कर्तव्य पर्याप्त रूप से निभा रहे हैं। pic.twitter.com/9km7ex9Ize— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज (@PBNS_Hindi) July 28, 2021
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