इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सज़ा के क़ानून को भी निरस्त कर दिया, कोर्ट ने कहा कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख़ से लागू नहीं किया जा सकता— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) August 23, 2022
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