Tirunelveli: गणेश जी द्वारा बिरयानी पकाने और खाने का बैनर लगाने पर बवाल; तिरुनेलवेली में दुकान मालिक गिरफ्तार

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में विनायक चतुर्थी के दौरान एक बिरयानी दुकान के बाहर लगे प्रचार बैनर को लेकर विवाद गहरा गया है. तिरुनेलवेली-तिरुचेंदूर मुख्य मार्ग पर स्थित दुकान के बाहर लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग में भगवान गणेश को चिकन बिरयानी पकाते और खाते हुए चित्रित किया गया था, जिस पर 'अरेबिक स्टाइल 65 बिरयानी - ₹99' का फेस्टिव ऑफर लिखा था. 30 वर्षीय दुकान संचालक जयंत को भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार कर लिया है.

विज्ञापन होर्डिंग पर बवाल (Photo Credits: X)

तिरुनेलवेली: देश भर में चल रहे गणेशोत्सव (Ganeshostsav) के बीच तमिलनाडु (Tamil Nadu) के तिरुनेलवेली (Tirunelveli) से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है. तिरुनेलवेली-तिरुचेंदूर मार्ग पर वी. एम. छत्रम के पास स्थित एक भोजनालय के बाहर विनायक चतुर्थी ऑफर के तहत एक विवादित होर्डिंग लगाया गया था.

इस प्रचार बैनर में भगवान गणेश को बड़े बर्तन में मांसाहारी बिरयानी पकाते और उसका सेवन करते हुए दिखाया गया था. विज्ञापन सामने आते ही हिंदू संगठनों और स्थानीय श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए 30 वर्षीय दुकान मालिक जयंत को गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Air India Flight: घर पर छूट गई थी गणपति पूजा, तो 35,000 फीट की ऊंचाई पर मिले बप्पा; एयर होस्टेस का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

गणेश जी द्वारा बिरयानी पकाने और खाने का बैनर लगाने पर बवाल

₹99 के फेस्टिव ऑफर पर लगाया था आपत्तिजनक पोस्टर

India Today की रिपोर्ट के अनुसार, 'डिंडीगुल कल्याणा बिरयानी' नामक आउटलेट के संचालक ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष छूट योजना शुरू की थी:

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: बैनर हटाया, BNS के तहत मामला दर्ज

बवाल बढ़ते ही तिरुनेलवेली सिटी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और काउंटर पर लगे विवादित होर्डिंग को तुरंत उतरवाकर जब्त कर लिया.

The Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक:

विज्ञापन एजेंसियों और व्यापारियों को पुलिस की सख्त चेतावनी

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि यह बैनर किस प्रिंटिंग प्रेस द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया था.

तिरुनेलवेली जिला पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे अपने उत्पादों के प्रचार या बिक्री के लिए किसी भी धर्म के आराध्यों, धार्मिक प्रतीकों या आस्था से जुड़ी भावनाओं का व्यावसायिक और अनुचित उपयोग न करें. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार्मिक मर्यादाओं के उल्लंघन पर बिना किसी ढिलाई के सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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