MP: पड़ोसी ने मुर्गी का किया मर्डर, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को आरोपी की तलाश
यह दिलचस्प मामला सिविल लाइन थाना इलाके के मुरैना गांव का है. जहां एक शख्स पर आरोप लगा है कि उसने एक मुर्गी के घर में घुसने पर उसकी हत्या कर दी
ग्वालियर. हत्या एक जघन्य अपराध माना जाता है. इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले शख्स के लिए कानून में कई धाराएं बनाई गई है. ताकि समाज में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचे और डरे. लेकिन अगर कोई मुर्गी की हत्या कर दे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. वैसे तो आमतौर पर मुर्गी लोग खाना पसंद करते हैं लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक मुर्गी की हत्या कर दी गई. वहीं इस घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुट गई है.
यह दिलचस्प मामला सिविल लाइन थाना इलाके के मुरैना गांव का है. जहां एक शख्स पर आरोप लगा है कि उसने एक मुर्गी के घर में घुसने पर उसकी हत्या कर दी. खबरों के मुताबिक मुर्गी बार-बार युवक के घर में आ जाती थी. जिससे युवक काफी परेशान था. एक दिन आरोपी शख्स का गुस्सा इतना बढ़ गया की उसने मुर्गी के ऊपर लाठी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. वहीं इस घटना के बाद मुर्गी के मालकिन सुनीता वाल्मीकि उलाहना देने पड़ोसी दरवाजे पर पहुंची तो युवक ने महिला को जातिसूचक गालियां दी.
जिसके बाद मुर्गी की मालकिन सुनीता मरी हुई मुर्गी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची. खबरों के मुताबिक ने पुलिस ने कहा कि उनके पास सुनीता फरियाद लेकर आई की उनके मुर्गी की एक शख्स ने हत्या कर दी और उन्हें गालियां भी दी. जिसके बाद पुलिस ने धारा 429 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बता दें कि किसी भी जिव-जंतु की कीमत 50 रूपये से अधिक होने पर उसकी हत्या या छेड़छाड़ पर अपराधिक मामला दर्ज हो सकता है और कम से कम 5 साल के सजा का प्रावधान है. पुलिस ने मुर्गी का पोस्टमार्टम के बाद धारा 429, 294, 506 बी के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गयी है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 21, 2018 01:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

