Fact Check: एसडीआरएफ के अंतर्गत COVID-19 के कारण मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान है, जानें वायरल न्यूज की सच्चाई
वायरल खबर में दावा किया गया है कि राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत कोविड के कारण मृत्यु होने पर ₹4,00,000 की सहायता देने का प्रावधान है. वहीं जब इस वायरल खबर की सत्यता पीआइबी द्वारा चेक की गई तो मालूम पड़ा कि यह यह दावा फर्जी है.
नई दिल्ली: देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच जहां देश परेशान हैं. वहीं लोगों के परेशानियों के बीच सोशल मीडिया पर आये दिन फेक खबरों की मानों बाढ़ सी आ गई है. ऐसे में लोगों को भरोसा कर पाना मुश्किल हो है कि कौन सी खबर सच और और सी खबर झूठ है. कुछ इसी तरह से एक सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई हैं. जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना से मृत्यु होने पर एसडीआरएफ (State Disaster Response Fund) के अंतर्गत 4 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान है.
वहीं वायरल हो रहे इस खबर की की सत्यता जब पीआइबी (PIB) द्वारा चेक की गई तो मालूम पड़ा कि यह यह दावा फर्जी है. राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) के अंतर्गत स्वीकृत मानदंडों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. जिसके तहत कोरोना से निधन होने पर 4 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी. यह भी पढ़े: act Check: प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021 के तहत 18 साल से अधिक उम्र के बेरोजगार लोगों को दिया जाएगा 3,500 रुपए का मासिक भत्ता? जानें सच्चाई
PIB Fact Check:
वायरल न्यूज में 4 लाख रुपये की मदद करने दावा करने के साथ ही उसके साथ एक अप्लिकेशन फार्म भी वायरल हो रहा है. जिसमें सबसे ऊपर लिखा गया है कि सेवा में, उप जिलाधिकारी जनपत, इसके बाद नीच फार्म भरने को कहा गया है. फार्म के नीचे आवेदक का पूरा नाम पता आधार नंबर के साथ ही मोबाइल नंबर भरने के बारे में कहा गया है.
जैसे कि वायरल हो रहे इस खबर को पीआईबी की तरफ से बता दिया गया है कि यह खबर फेक हैं. इस पर भरोसा ना करें. कुछ इसी तरह से लेटेस्टली मीडिया की तरफ से भी पाठकों से कहा जा रहा है. ऐसी खबरों पर वे तब तक भरोसा ना करें जब तक उसकी सत्यता ना जान लें.
Fact check
एसडीआरएफ के अंतर्गत कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये का प्रावधान
वायरल न्यूज को पीआईबी ने बताया फर्जी