नई दिल्ली, 20 अप्रैल : ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) डिमांड नोटिस मिला है. कंपनी को जुर्माने समेत 11.81 करोड़ रुपये का टैक्स भरने को कहा गया है. कंपनी को नोटिस में जो आदेश दिया गया है उसमें, जुलाई 2017-मार्च 2021 की अवधि के लिए 5.9 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड और 5.9 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है.
ज़ोमैटो ने स्टॉक एक्सचेंज नियामक फाइलिंग में कहा, "कंपनी को जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए गुरुग्राम स्थित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर की ओर से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 5,90,94,889 रुपये के जुर्माने के साथ 5,90,94,889 की जीएसटी मांग की गई है." यह भी पढ़ें : Excise Policy Scam: अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा
इस महीने की शुरुआत में, जोमैटो ने कहा था कि उसे 2018 में जीएसटी के 4.2 करोड़ रुपये के शॉर्ट पेमेंट पर दिल्ली और कर्नाटक के टैक्स अधिकारियों से नोटिस मिला है. कंपनी ने कहा था कि वह टैक्स डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करेगी. पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में जोमैटो ने 125 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 390 करोड़ रुपये का सुधार है.