Breaking: यूपी में पेपर लीक करने वालों को उम्रकैद तक की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना.... ये अध्यादेश लाई योगी सरकार
इस अध्यादेश का उद्देश्य परीक्षा के पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा लागू करना है. इस नए कानून के तहत कम से कम दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा, अपराधियों पर 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पेपर लीक को देखते हुए सख्त हो गई है. योगी सरकार अब यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आई है. सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने राज्य में परीक्षा के पेपर लीक की समस्या पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक नए कड़े कानून को मंजूरी दे दी है. योगी सरकार अब यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आई है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने का प्रस्ताव पारित किया.
इस अध्यादेश का उद्देश्य परीक्षा के पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा लागू करना है. इस नए कानून के तहत कम से कम दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा, अपराधियों पर 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वहीं, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली कर की जाएगी. साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.
गौरतलब हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों के दौरान ही नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी. इस कड़ी में अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये न्यूनतम दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा तथा एक करोड़ रूपये तक के दंड का भी प्रावधान किया गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 25, 2024 04:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

