नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों के आवेदन पर कोर्ट (Court) में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव (Atul Srivastava) ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल (Harjeet Singh Jaspal) को अवगत कराया कि मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत 'पीड़ित' महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए गए हैं.
एसीएमएम जसपाल ने पुलिस को 12 मई और 27 मई को दाखिल की गई दोनों स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी शिकायतकर्ताओं को देने का निर्देश दिया. NITI Aayog Meeting: पीएम मोदी का मुख्यमंत्रियों को संदेश- 140 करोड़ लोगों के लिए बनाई जाए साझी रणनीति
इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख मुकर्रर की. उधर, प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता और अटल जन शक्ति पार्टी के प्रमुख की याचिका पर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी थी.
याचिका में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 'झूठे आरोप' लगाने के लिए पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने बम बम महाराज नौहटिया की ओर से दायर याचिका पर निर्देश पारित किया था.
पुलिस ने 12 मई को अदालत को सूचित किया था कि सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में गौरव हासिल करने वाले प्रमुख पहलवान सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से ही जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं. इन्हें किसानों के कई समूहों ने भी अपना समर्थन दिया है और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हरियाणा और पंजाब से दिल्ली पहुंचे हैं.