SC on Traffic Challans: बिजली बिल से जुड़ेंगे अनपेड ट्रैफिक चालान? सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा सुझाव; ₹20,000 करोड़ की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी

देश भर में पेंडिंग ट्रैफिक ई-चालानों की वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 28 सितंबर को एक अप्रत्याशित और सख्त सुझाव दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनपेड ट्रैफिक चालानों को बिजली के बिलों के साथ जोड़ने पर विचार करना चाहिए, ताकि बिल न भरने पर बिजली कटने के डर से लोग समय पर जुर्माना भरें.

Supreme Court (File Photo)

नई दिल्ली: देश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद लाखों वाहन चालकों द्वारा ई-चालान का भुगतान न करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. Bar and Bench की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि डिजिटल चालान प्रणाली का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब जुर्माने की वसूली के लिए कड़े और व्यावहारिक तंत्र विकसित किए जाएंगे.

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुझाव दिया कि जो लोग बार-बार चालान भरने से बच रहे हैं, उनके जुर्माने की रकम को उनके बिजली बिल में जोड़ दिया जाए। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "यदि लोग ट्रैफिक चालान नहीं भर रहे हैं, तो इसे उनके बिजली बिल में जोड़ें. उन्हें बिजली का बिल चुकाना ही होगा, अन्यथा बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा. इस पर काम कीजिए। इस देश में आपको कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा." यह भी पढ़ें: Delhi Pollution Alert: दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिना PUC दौड़ेगी गाड़ी तो कटेगा ₹10,000 का चालान; सरकार शुरू करेगी विशेष जांच अभियान

₹20,000 करोड़ का जुर्माना बकाया: "केवल चालान जारी करना काफी नहीं"

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-चालान वसूली से जुड़े आंकड़े रखे गए:

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक चालान की वसूली के लिए उन्हें बिजली बिल से जोड़ने का सुझाव दिया है. 

चालान न भरने वालों पर लगेंगी कई प्रशासनिक पाबंदियां

सुप्रीम कोर्ट ने केवल बिजली बिल ही नहीं, बल्कि वाहन पोर्टल पर कई जरूरी नागरिक सेवाओं को ब्लॉक करने का भी खाका पेश किया:

14 साल पुरानी पीआईएल पर सुनवाई: आदेशों की स्थिति रिपोर्ट तलब

यह मामला कोयंबटूर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. एस. राजासेकरन द्वारा 2012 में दायर की गई ऐतिहासिक जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है:

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