GST On Popcorn: सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न की कीमत को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. 21 दिसंबर को GST (माल और सेवा कर) काउंसिल द्वारा पॉपकॉर्न पर अलग-अलग टैक्स दरों की घोषणा ने न केवल सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी, बल्कि सिनेमा प्रदर्शकों के बीच भी भ्रम पैदा कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नमकीन और मीठे पॉपकॉर्न पर अलग-अलग जीएसटी दरें तय की हैं. नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% जबकि कैरामेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाया गया है.
GST काउंसिल बैठक: आम आदमी को झटका, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% टैक्स बरकरार.
जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने पॉपकॉर्न (Popcorn) पर टैक्स के बारे में यह स्पष्ट किया है कि जो पॉपकॉर्न पहले से पैक और लेबल के साथ खाने के लिए तैयार हैं, उन पर 12% का टैक्स लगाया जाएगा. वहीं अगर पॉपकॉर्न कैरेम्लाइज्ड है, तो उस पर 18% की दर से जीएसटी (GST) लागू होगा.
किस पॉपकॉर्न पर कितना GST?
- सादा या बटर पॉपकॉर्न (Loose): 5% GST लागू होगा.
- पैक किए गए या टिन में बिकने वाले सादा पॉपकॉर्न: 12% GST लगेगा.
- मीठे या कैरेमल पॉपकॉर्न: 18% GST लगाया जाएगा.
सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न की कीमत पर असर?
टॉप मल्टीप्लेक्स चेन जैसे PVR Inox और Miraj Cinemas ने स्पष्ट किया है कि सिनेमाघरों में बिकने वाले सभी प्रकार के पॉपकॉर्न पर कोई टैक्स स्लैब बदलाव नहीं हुआ है. सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न, विशेष रूप से लूज़ (Loose) पॉपकॉर्न, पहले भी 5% GST के तहत था और अब भी वही दर लागू है. हालांकि, सिंगल स्क्रीन थिएटर चलाने वाले कई प्रदर्शकों ने कहा है कि कारमेल पॉपकॉर्न पर GST 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जिससे इसे महंगा होने की संभावना है.
सिंगल स्क्रीन थिएटर के मालिक विशेक चौहान ने कहा, "नई दरें कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% GST लगाती हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जब इसे लूज बेचा जाए तो क्या दर लागू होगी."
मिराज सिनेमाज के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित शर्मा ने कहा, "हम सिनेमाघरों में लूज़ पॉपकॉर्न बेचते हैं, जो पहले भी 5% GST के तहत था और अब भी यही दर लागू है. नई दरें मुख्य रूप से पैक किए गए या टिन वाले पॉपकॉर्न के लिए हैं."