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Dry Day List August 2026: अगस्त महीने में कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें; देखें ड्राई डे की पूरी सूची

अगस्त 2026 में देश भर के विभिन्न राज्यों में कई मौकों पर 'ड्राई डे' रहेगा. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर पूरे देश में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, जबकि धार्मिक त्योहारों के आधार पर विभिन्न राज्यों में आबकारी विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर दुकानें बंद रखी जाएंगी.

Dry Day List August 2026: अगस्त महीने में कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें; देखें ड्राई डे की पूरी सूची

Dry Day List August 2026: देश भर में अगस्त 2026 के दौरान खुदरा शराब की दुकानों, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न तिथियों पर शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी, जिसे 'ड्राई डे' (Dry Day) कहा जाता है. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर पूरे देश में अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर शराब की बिक्री बंद रहेगी. इसके अलावा महीने के उत्तरार्ध में आने वाले प्रमुख धार्मिक त्योहारों के दौरान राज्यों के आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लागू किए जाएंगे.

राष्ट्रीय अवकाशों पर पाबंदी पूरे देश और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान लागू होती है, जबकि क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों पर पाबंदी संबंधित राज्य सरकारों के आबकारी नियमों पर निर्भर करती है. यह भी पढ़ें: Bank Holidays August 2026: अगस्त में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक; देखें स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद और रक्षाबंधन की छुट्टियों की सूची

अगस्त 2026 में ड्राई डे की संभावित तिथियां

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों और विभिन्न राज्यों में अगस्त के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी:

  • 15 अगस्त 2026 (शनिवार) - स्वतंत्रता दिवस: राष्ट्रीय अवकाश के कारण पूरे भारत में पूर्ण ड्राई डे रहेगा. इस दिन देश भर में सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, पब, क्लब और होटल रेस्टोरेंट में शराब बेचने व परोसने पर कानूनी रोक रहेगी.
  • 25/26 अगस्त 2026 (मंगलवार/बुधवार) - ईद-ए-मिलाद / मिलाद-उन-नबी और थिरुवोणम: महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल सहित कई राज्यों में राज्य आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

भारत में ड्राई डे का वर्गीकरण और नियम

भारत में ड्राई डे तय करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है:

  1. राष्ट्रीय ड्राई डे (National Dry Days): गृह मंत्रालय तीन मुख्य राष्ट्रीय पर्वों—गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर पूरे देश में पूर्ण प्रतिबंध लागू करता है. इन दिनों फोर और फाइव स्टार होटलों सहित सभी व्यावसायिक स्थानों पर शराब परोसना प्रतिबंधित होता है.
  2. राज्य स्तरीय ड्राई डे (State-Level Dry Days): धार्मिक त्योहारों, स्थानीय मेलों और चुनाव दिवसों पर ड्राई डे लागू करने का अधिकार संबंधित राज्य के आबकारी विभाग के पास होता है. कई राज्यों में त्योहारों के दिन खुदरा दुकानें (Wine Shops) बंद रहती हैं, जबकि लाइसेंस प्राप्त होटलों व रेस्टोरेंटों के लिए नियम अलग हो सकते हैं.

कानून और दंडात्मक प्रावधान

ड्राई डे के दौरान नियमों का पालन कराने के लिए आबकारी अधिकारी और स्थानीय पुलिस दल खुदरा दुकानों व होटल परिसरों पर निगरानी रखते हैं.

नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है. यह पाबंदी केवल व्यावसायिक बिक्री, सेवा और सार्वजनिक स्थानों पर सेवन पर लागू होती है; घर में पहले से खरीदी गई शराब के निजी सेवन पर इसका असर नहीं पड़ता है.

 

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 29, 2026 02:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).