जानें क्या है JPC, जिससे हिल जाती है सरकार की नींव, आखिर क्‍यों हो रही है राफेल पर इसकी मांग

कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार से राफेल डील को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार इसके लिए राजी नहीं है.

राफेल पर JPC नहीं चाहती सरकार (Photo Credit-PTI)

पिछले काफी लंबे समय से देश में राफेल (Rafale) विवाद अपने चरम पर है. विपक्ष आए दिन केंद्र सरकार को कथित राफेल घोटाले के आरोप में घसीट रहा है. हालांकि मामले में अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपना रुख साफ कर चुका है. शुक्रवार को राफेल विवाद की सुनवाई में SC ने मोदी सरकार को राहत देते हुए कहा कि राफेल डील में हमे कोई संदेह नहीं है. ऐसे में सरकार पर सवाल उठाना गलत है. कोर्ट ने कहा हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है. विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने सौदे को लेकर दायर की गई सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया. केंद्र सरकार को भले ही SC से क्लीन चिट मिल चुकी है लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है.

कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार से राफेल डील को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार इसके लिए राजी नहीं है. शुक्रवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा जेपीसी के गठन की मांग की.  मामले में केंद्र सरकार दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जेपीसी जांच के लिए नहीं. ऐसे में विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार जेपीसी का गठन क्यों नहीं करना चाहती?

क्या है जेपीसी जांच?  

जेपीसी (JPC) का मतलब Joint Parliamentary Committee (संयुक्‍त संसदीय समिति) होता है. इसमें संसद में विभिन्न पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके अनुपात के आधार पर सदस्‍य बनाया जाता है. इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं. जेपीसी का गठन सरकार बेहद गंभीर मामलों में ही करती है. जेपीसी में समिति ऐसे किसी भी व्यक्ति, संस्था से पूछताछ कर सकती है, जिसको ले‍कर उसका गठन हुआ है. यदि वह जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता है तो यह संसद की अवमानना मानी जाती है.

जेपीसी संबंधित मामले में लिखित, मौखिक जवाब या फिर दोनों मांग सकती है. जेपीसी की जरूरत उन मामलों में पड़ती है जिनेम संसद के सदस्‍यों को लगता है कि बड़ी गड़बड़ी या घोटाला हुआ है और उसकी जेपीसी के माध्‍यम से जांच होनी चाहिए. सहमति होने पर इसके लिए कमिटी गठित की जाती है. मौजूदा समय में राफेल डील की जांच के लिए विपक्ष सरकार पर जेपीसी के गठन की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इससे इनकार कर रही है.

जेपीसी को मिनी संसद भी कहा जाता है. इस समिति में अधिकतम 30-31 सदस्य हो सकते हैं, जिसका चेयरमैन बहुमत वाली पार्टी के सदस्य को बनाया जाता है. इसके अलावा समिति में सदस्यों की संख्या भी बहुमत वाली पार्टी की अधिक होती है. किसी भी मामले की जांच के लिए समिति के पास अधिकतम 3 महीने की समयसीमा होती है. इसके बाद संसद के समक्ष उसे अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होती है.

जानें कब-कब हुआ जेपीसी का गठन

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