
कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की पुरुलिया जिला एवं सत्र अदालत (Court) ने साढ़े तीन साल की बच्ची की हत्या (Murder) का मुकदमा पांच साल चलने के बाद मां मंगला (Mangala) और उसके प्रेमी सनातन ठाकुर (Sanatan Thakur) को बच्ची के शरीर में सात सुइयों से छेदकर मारने के दोषी करार दिया. न्यायाधीश रमेश कुमार प्रधान (Ramesh Kumar Pradhan) ने इसे हत्या का 'दुर्लभ से दुर्लभ' मामला बताते हुए दोनों को मौत की सजा सुनाई. घटना पुरुलिया के मोफोसोल थाना क्षेत्र के नदियापारा गांव की है. West Bengal: टीएमसी में शामिल होने