नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला (VVIP Chopper Scandal) मामले में गिरफ्तार एक कथित रक्षा एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता ( Sushen Mohan Gupta) को यदि जमानत दी जाती है तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष गुप्ता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि जांच बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में है और ऐसी आशंकाएं है कि वह उन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है जिन्हें एकत्र किया जाना है.
ईडी के विशेष लोक अभियोजकों डी पी सिंह और एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि मामले में धनशोधन के जरिये खरीदी गई संपत्ति की पहचान होना अभी बाकी है. ईडी के वकील एस वर्मा ने कहा था कि गुप्ता को हिरासत में लेकर और पूछताछ किये जाने की जरूरत नहीं है जिसके बाद अदालत ने कल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. यह भी पढ़े: अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील: बीजेपी का बड़ा आरोप- कांग्रेस ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को बचाने के लिए उतारे वकील
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल तय की जिसमें गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गुप्ता को गिरफ्तार किया था.