कोरोना संकट के बीच मिली बड़ी राहत, ड्राइविंग लाइसेंस-RC समेत वाहनों के अन्य दस्तावेज 31 मार्च 2021 तक माने जाएंगे वैध
कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न हालात को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक करने का फैसला किया है.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से उत्पन्न हालात को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) या अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक करने का फैसला किया है. विदेश में फंसे नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस नवीकृत कराने की सुविधा देगी सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पहले अगस्त महीने में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था. तब मंत्रालय ने सलाह दी थी कि सभी संबंधित दस्तावेज जिनकी वैधता का विस्तार राष्ट्रव्यापी बंद के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैधता एक फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक यह समाप्त हो जाएगी, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा. साथ ही प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक वैध मानें.
देशभर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है.