Dr Kafeel Khan की बढ़ी मुश्किलें, यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लेक्चरर डॉ. कफील खान की हिरासत को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
लखनऊ, 13 दिसंबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) के तहत बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर (BRD Medical College Gorakhpur) के लेक्चरर डॉ. कफील खान (Dr Kafeel Khan) की हिरासत को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. योगी सरकार का मानना है कि डॉ. कफील खान का अपराधियों के साथ पुराना नाता रहा है. इसी वजह से उनके उपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद डॉ. कफील खान को हाल ही में मथुरा जेल से रिहा किया गया है. रिहा होने के बाद खान ने मथुरा जेल प्रशासन और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने राज्य सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा, 'मैं जुडिशियरी का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा बेसलेस केस मेरे उपर थोपा. बिना बात के ड्रामा करके केस बनाए गए और आठ महीने तक मुझे जेल में रखा.
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जेल में मुझे पांच दिन तक बिना खाना-पानी दिए प्रताड़ित किया गया. मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुंबई से मथुरा लाते समय मुझे एनकाउंटर में मारा नहीं.
गौरतलब है कि करीब कुछ माह पहले गोरखपुर के डॉ. कफील खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद कर दिया गया था. इस आरोप में जमानत न होने पर अलीगढ़ के डीएम ने उन पर एनएसए लगाया था. इसके खिलाफ उनके परिजन हाईकोर्ट पहुंचे थे.