Uttar Pradesh: यूपी में नाबालिग को कैंडी का लालच देकर दुष्कर्म

उन्होंने कहा कि ओवैस के खिलाफ चरथावल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 376 (बलात्कार) और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. बच्ची को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, इस बारे में रिपोर्ट का इंतजार है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पांच साल की बच्ची को कैंडी का लालच देकर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया. लड़की अपने घर के पास की एक दुकान पर गई थी, तभी पास में खड़ा संदिग्ध (Suspect) उसे कैंडी का लालच देकर एक कमरे में ले गया, जिसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक फरार हो गया. Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पांच वर्षीय बच्ची का बलात्कार

ओवैस के रूप में पहचाने गए युवक को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था. एसपी (नगर) अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार बच्ची रोते-बिलखते घर लौटी और अपनी मां को आपबीती सुनाई.

उन्होंने कहा कि ओवैस के खिलाफ चरथावल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 376 (बलात्कार) और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. बच्ची को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, इस बारे में रिपोर्ट का इंतजार है.

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