नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के नौ साल पुराने एक मामले में बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड़ को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई गई. गोंड़ पर कोर्ट ने 10 लाख जुर्माना भी लगाया है. गोंड सोनभद्र जिले में दुद्धी (आरक्षित सीट) से विधायक है. विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि ए डी जे प्रथम (एमपी/ एमएलए) अदालत के न्यायाधीश एहसान उल्लाह खान ने गोंड़ को एक किशोरी से दुष्कर्म के 2014 के एक मामले में दोषी करार दिया है.
घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं. यह घटना चार नवंबर 2014 की है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), और 5 एल /6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विधायक पर मुक़दमा दर्ज हुआ था. रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बनाया गया था.
पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपुर थाना की पुलिस ने मामला दर्ज किया था. गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पॉक्सो अदालत में चल रही थी. गोंड के विधायक निर्वाचित होने के बाद मामले की सुनवाई सांसद/विधायक (एमपी/ एमएलए) अदालत में स्थानांतरित कर दी गई.