Toolkit Case: टूलकिट केस में दिशा रवि तिहाड़ जेल से हुई रिहा, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आज ही मिली है जमानत

टूलकिट केस में दिशा रवि तिहाड़ जेल से हुई रिहा, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आज ही मिली है जमानत

दिशा रवि (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने मंगलवार को जमानत दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने कहा, "अस्पष्ट साक्ष्य को देखते हुए, मुझे 22 वर्षीय लड़की के लिए जमानत के नियम का उल्लंघन करने का कोई भी ठोस कारण नहीं मिला है, जिसके पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. दिशा रवि को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जले से रिहा कर दिया गया.

दिशा पर किसानों के आंदोलन से जुड़े 'टूलकिट' मामले में साजिश रचने और देशद्रोह का आरोप लगने के बाद दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था. 20 फरवरी को तीन घंटे की जमानत की सुनवाई के दौरान, पुलिस ने कहा था कि 'टूलकिट' को भारत को बदनाम करने और हिंसा भड़काने के लिए तैयार किया गया था. पुलिस ने कहा था, "अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और सिख फॉर जस्टिस ने गतिविधि को अंजाम देने के लिए दिशा रवि को एक फ्रंट के रूप में इस्तेमाल किया. यह भी पढ़े: Toolkit Case: दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली बड़ी राहत, टूलकिट मामले में अदालत ने दी जमानत

हालांकि, रवि के वकील एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने दावा किया कि 26 जनवरी को किसान मार्च के दौरान हुई हिंसा को टूलकिट को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है. इस लिए दिशा को कोर्ट से अनुरोध किया की जमानत दी जाए. कोर्ट ने दिशा के वकील के दलील सुनने के बाद जमानत दे दे. कोर्ट की तरफ से दिशा को जमानत देने के बाद निर्देश दिया गया है कि वह देश नहीं छोड़ें, और जमानत देने की शर्त के रूप में चल रही जांच में सहयोग करें.

 

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