1 अक्टूबर से लागू हुए ये 7 नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना होगा असर

1 अक्टूबर यानि सोमवार से आपकी जेब पर प्रभाव पड़ने वाला है. जिसका कारण सरकार के निर्णयों व बाजार में हुए बदलाव है. 1 अक्टूबर से देश में 7 बदलाव लागू हो गए जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा.

आपके बजट पर पड़ेगा इन नियमों का असर (Photo Credit- PTI)

नई दिल्ली: 1 अक्टूबर यानि सोमवार से आपकी जेब पर प्रभाव पड़ने वाला है. जिसका कारण सरकार के निर्णयों व बाजार में हुए बदलाव है. 1 अक्टूबर से देश में 7 बदलाव लागू हो गए जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा. कुछ मामलों में आपको जरुर थोड़ी राहत मिलेगी तो वहीं कुछ मामलों में आपको अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी. पेट्रोल-डीजल के साथ अब आपको सीएनजी और रसोई गैस के लिए भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी तो वहीं दूसरी ओर आपको इन अकाउंटस पर ज्यादा ब्याज भी मिलेगा.

जानिए 1 अक्टूबर से क्या बदलने वाला है आपके बजट में

पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज

सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं जो सोमवार से लागू हो गईं हैं. अब रेकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटिजन, सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पीपीएफ, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना पर पहले से 0.40 फीसदी अधिक ब्याज मिलेगा.

पीएनबी ने की ब्याज दरे महंगे

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने छोटी और लंबी अवधि के कर्ज पर ब्याज दरों में 0.2% बढ़ोतरी की है. इससे ऑटो और पर्सनल लोन महंगा होगा.

रसोई गैस हुई महंगी

एक तरफ देश की जनता जहां तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है वहीं अब रसोई गैस की नई कीमत भी आपके घर के बजट को हिलाएगी. सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में 2.89 रुपये बढ़ाए गए हैं. सब्सिडी गैस सिलेंडर अब 499 रुपये 51 पैसे के बजाए 502 रुपए 40 पैसे का मिलेगा. वही गैर सब्सिडी सिलेंडर की कीमत में 59 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है. यह कीमतें रविवार रात 12 बजे के बाद से लागू हो चुकी हैं. गैर सब्सिडी सिलेंडर की कीमत 820 से बढ़कर 879 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है.

कॉल ड्रॉप पर लगेगा जुर्माना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई कॉल ड्रॉप को लेकर सख्त हो गया है. हर महीने 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप होने पर अब टेलीकॉम कंपनियों पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है. पहली बार डेटा ड्रॉप के लिए भी नियम लागू किया गया है. इसके मुताबिक महीने में नेट ड्रॉप रेट 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यह भी पढ़ें- 1 अक्टूबर से लागू होंगे TRAI के नए नियम, कॉल ड्रॉप हुई तो मोबाइल ऑपरेटर कपंनियों पर लगेगा जुर्माना

सीएनजी भी हुआ महंगा

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के साथ-साथ सीएनजी भी महंगा हो गया है. दिल्ली में सीएनजी के दाम में 1.70 रुपए प्रति किलो और नोएडा में 1.95 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है. बढ़े हुए दाम 30 अक्टूबर की आधी रात से लागू हो गए हैं. सीएनजी के दामों में इजाफे के बाद दिल्ली में अब सीएनजी 44.30 रुपये प्रति किलो मिलेगी. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसकी कीमत 51.25 रुपये किलो होगी.

नहीं लगेगा लेन-देन शुल्क

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शुरू हो गई है. एक्सचेंज ने कहा कि उसने कमोडिटी बाजार कारोबार शुरू करने के शुरुआती एक साल तक लेन-देन शुल्क नहीं लेगा.

लागू हुए टीडीएस के प्रावधान

जीएसटी के तहत टीडीएस के प्रावधान भी सोमवार से लागू हो गए. सीजीएसटी के तहत नोटिफाइड कारोबारियों को अब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की सप्लाई पर 1% टीडीएस लेना होगा.

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