Holi 2026 Dry Day: दिल्ली में होली पर नहीं रहेगा 'ड्राई डे': शराब की दुकानें खुली रहेंगी, आबकारी विभाग ने जारी किया निर्देश

दिल्ली सरकार ने इस साल होली के अवसर पर 'ड्राई डे' नहीं रखने का निर्णय लिया है. आबकारी विभाग के आधिकारिक निर्देशानुसार, 14 मार्च को राजधानी में शराब की खुदरा दुकानें अपने सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान खुली रहेंगी.

दिल्ली में होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी (Photo Credits: Pexels)

Holi 2026 Dry Day: दिल्ली (Delhi) के शराब (Alcohol) उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इस वर्ष होली के त्योहार (Holi Festival) पर किसी भी तरह का 'ड्राई डे' (Dry Day) न रखने का फैसला किया है. आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 14 मार्च को होली के दिन राजधानी में शराब की खुदरा दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी. सरकार का यह निर्णय पारंपरिक छुट्टियों के दौरान दुकानों को बंद रखने की नीति से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: Holi 2026 Dry Day: क्या होली पर खुलेगी शराब की दुकान? महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया के दावों को बताया 'फेक न्यूज'

ड्राई डे नीति में बदलाव के कारण

आबकारी विभाग ने 2026 की पहली तिमाही के लिए ड्राई डे की सूची जारी की है, जिसमें होली को इस बार प्रतिबंधित सूची से बाहर रखा गया है. सरकार के इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ 'ब्लैक मार्केट' (अवैध बिक्री) पर अंकुश लगाना है, जो अक्सर ड्राई डे के दौरान सक्रिय हो जाता है. वर्तमान आदेश के तहत, एल-7 (L-7) लाइसेंस धारक दुकानें होली के दिन पूरे दिन शराब की बिक्री कर सकेंगी.

होटल और रेस्टोरेंट्स पर असर

जहां खुदरा दुकानों के लिए यह राहत की खबर है, वहीं होटल, क्लब और रेस्तरां (जो एल-15, एल-16 और एल-17 लाइसेंस रखते हैं) पर ड्राई डे के नियमों का प्रभाव पहले भी नहीं पड़ता था. ये प्रतिष्ठान होली के दिन भी अपनी सेवाओं को सामान्य रूप से जारी रखेंगे. हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री की अनुमति है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इसका सेवन करना कानूनन अपराध है. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी खरीद को सीधे निजी आवासों तक ले जाएं, ताकि किसी भी कानूनी जुर्माने से बचा जा सके.

सुरक्षा और प्रवर्तन के कड़े इंतजाम

होली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस और आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीम शहर भर में गश्त बढ़ाएगी. पुलिस का मुख्य ध्यान रिहायशी इलाकों में हुड़दंग और अशांति को रोकने पर होगा. साथ ही, यातायात पुलिस ने 'जीरो-टोलरेंस' नीति लागू करने का संकेत दिया है:

आबकारी नियमों की पृष्ठभूमि

दिल्ली में ड्राई डे की संख्या और चयन पिछले कुछ वर्षों में आबकारी नीति में हुए बदलावों के अनुसार बदलते रहे हैं. पारंपरिक रूप से दिल्ली में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को अनिवार्य ड्राई डे माना जाता है. अन्य त्योहारों पर ड्राई डे की घोषणा आबकारी आयुक्त द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है. इस वर्ष होली के दिन दुकानें खुली रखकर सरकार सार्वजनिक सुविधा और त्योहार के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को व्यवस्थित करने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है.

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