Buffalo And Bulbul Fight Ban: असम में भैंसे और बुलबुल पक्षी के फाइट पर प्रतिबंध! गुवाहाटी हाई कोर्ट ने लगाई रोक

हाई कोर्ट ने असम सरकार के पिछले साल के एसओपी को खारिज करते हुए भैंस और बुलबुल पक्षी की लड़ाई पर जनवरी में प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने इसे 1960 के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन माना. PETA इंडिया ने इन लड़ाईयों के दौरान जानवरों पर हो रहे अत्याचार के सबूत पेश किए थे, जिससे कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

गुवाहाटी: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए असम सरकार के पिछले साल के एसओपी को रद्द कर दिया, जिसमें जनवरी महीने में बफैलो और बुलबुल के झगड़े की अनुमति दी गई थी. न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ की पीठ ने PETA इंडिया के तर्क को मानते हुए कहा कि इन झगड़ों से जानवरों के प्रति क्रूरता की धारा का उल्लंघन होता है, जो 1960 के "प्रीवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट" और 1972 के "वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट" का उल्लंघन करते हैं.

PETA इंडिया ने कोर्ट में यह दावा किया था कि इन झगड़ों में बफैलो को हिंसा और यातनाओं के तहत लड़ा जाता है. इन झगड़ों में बफैलो को पीट-पीटकर और भूख से तड़पते हुए एक-दूसरे से लड़ा दिया जाता है. इसके अलावा, बुलबुल पक्षियों को भोजन के लिए लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें नशे में धुत कर लड़ा जाता है. PETA ने यह भी साबित किया था कि इन झगड़ों का आयोजन नियमों के बाहर किया जाता है, जिससे जानवरों को अत्यधिक कष्ट होता है.

PETA इंडिया की प्रमुख कानूनी सलाहकार अरुणिमा केडिया ने कहा, "बफैलो और बुलबुल जैसे शांतिपूर्ण जानवरों को दर्द और भय का सामना करना पड़ता है, और इन्हें इन रक्तपात वाले झगड़ों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है. हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के आभारी हैं कि उसने इन जानवरों के प्रति क्रूरता को प्रतिबंधित किया."

PETA इंडिया की याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि बफैलो और बुलबुल के झगड़े भारतीय संविधान, "प्रीवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट" और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, और यह भारतीय संस्कृति और परंपरा के अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों के खिलाफ हैं.

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