Telangana High Court: तेलंगाना हाईकोर्ट ने चिरंजीवी को विवादित जमीन पर निर्माण से रोका
तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को तेलुगू सुपरस्टार के. चिरंजीवी को यहां जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी में जमीन के एक टुकड़े पर किसी भी निर्माण गतिविधि चलाने से रोक दिया. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया.
हैदराबाद, 15 मार्च : तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने मंगलवार को तेलुगू सुपरस्टार के. चिरंजीवी को यहां जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी में जमीन के एक टुकड़े पर किसी भी निर्माण गतिविधि चलाने से रोक दिया. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया.
अदालत ने जे. श्रीकांत बाबू और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 595 वर्ग गज जमीन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए चिरंजीवी को जुबली हिल्स सोसाइटी द्वारा बेची गई थी. यह भी पढ़ें : H3N2 Virus: ओडिशा सरकार ने एच3एन2 वायरस की निगरानी तेज की
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने जमीन पर नियंत्रण नहीं किया, इसलिए सोसायटी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मेगास्टार को जमीन बेच दी. अदालत को यह भी सूचित किया गया कि अभिनेता ने भूमि पर निर्माण गतिविधि की. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जीएचएमसी और जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. इसने सुनवाई को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया.