COVID-19: मदुरै में बढ़ी सख्ती, मॉल और बैंक सहित इन तमाम स्थानों पर नहीं जा सकेंगे बिना टीकाकरण वाले लोग

जानकारी के मुताबिक, मदुरै जिले के कलेक्टर अनीश शेखर ने आदेश जारी कर कहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, उन्हें राशन की दुकानें, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, थिएटर्स, मैरिज हॉल, गारमेंट शॉप, बैंक और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं होगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits PIT)

मदुरै: देश में कोरोना वायरस (COVID-19) के ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते खतरे के बीच तमिलनाडु के मदुरै (Madurai) जिले में सख्ती बढ़ा दी गई है. मदुरै जिले के कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किए हैं. कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जानें की अनुमति नहीं होगी. आदेश के अनुसार जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें न तो बैंक जाने की इजाजत होगी और न ही शराब की दुकानों पर. यह आदेश सोमवार से लागू होगा. Omicron: दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा केस, देश में कोरोना के नए वेरिएंट से अब तक 33 संक्रमित.

जानकारी के मुताबिक, मदुरै जिले के कलेक्टर अनीश शेखर ने आदेश जारी कर कहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, उन्हें राशन की दुकानें, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, थिएटर्स, मैरिज हॉल, गारमेंट शॉप, बैंक और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं होगी.

जिला कलेक्टर शेखर ने कहा कि जिन लोगों के पास टीकाकरण का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें ही इन सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति होगी. जिला कलेक्टर ने बताया कि मदुरै में लगभग 300,000 लोगों ने COVID-19 वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है.

तमिलनाडु में शुक्रवार को कोरोना वायरस बीमारी के 688 नए मामले दर्ज किए और 11 मरीजों की मौत हुई. राज्य में फिलहाल कोरोना के 7,821 मामले हैं.

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