Tamil Nadu Maternity Leave: तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे पर भी मिलेगा 1 साल का मातृत्व अवकाश

तमिलनाडु सरकार ने महिला राज्य कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन करने का फैसला किया है. विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार द्वारा की गई इस घोषणा से महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

CM Vijay

Tamil Nadu Maternity Leave:  तमिलनाडु सरकार ने महिला राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह (84 दिन) से बढ़ाकर पूरा 365 दिन (1 वर्ष) कर दिया है. इस फैसले की घोषणा मंगलवार, 18 अगस्त को राज्य विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने की. सरकार के इस कदम का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य, नवजात शिशु की देखभाल और कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाना है.

नीति में बदलाव और पात्रता नियम

पहले के नियमों के अनुसार, तमिलनाडु सरकार की उन महिला कर्मचारियों को 365 दिनों का पूर्ण वेतन सहित मातृत्व अवकाश मिलता था, जिनके दो से कम जीवित बच्चे थे. वहीं, दो या दो से अधिक बच्चे होने पर महिला कर्मचारियों के लिए यह छुट्टी केवल 12 सप्ताह तक ही सीमित थी.

संशोधित नीति के तहत अब तीसरे बच्चे के लिए भी इस सीमा को हटा दिया गया है. विधानसभा में घोषणा करते हुए मंत्री डी. सरथकुमार ने कहा, "हमारी सरकार सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली प्रशासन प्रणाली है. इसी उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन किया जा रहा है."

जनसांख्यिकीय बदलाव और सामाजिक संदर्भ

यह नीतिगत बदलाव केवल प्रशासनिक नियमों में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में घटती प्रजनन दर और जनसांख्यिकीय चुनौतियों से भी जुड़ा हुआ है.

पूर्व में हुए सुधार और आगे की प्रक्रिया

तमिलनाडु में महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया है. वर्ष 2011 में इसे 90 दिनों से बढ़ाकर 6 महीने किया गया था, जिसे 2016 में 9 महीने और जुलाई 2021 में बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया था.

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग जल्द ही इस नई व्यवस्था के औपचारिक कार्यान्वयन और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत सरकारी आदेश (GO) जारी करेगा. आदेश जारी होने के बाद पात्र महिला कर्मचारी इस नई सुविधा का लाभ उठा सकेंगी.

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