चेन्नई, 14 जनवरी : श्रीविलीपुथुर के तमिलनाडु उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक उपभोक्ता की शिकायत पर तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (टीएएसएमएसी) और एक डिस्टिलरी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि उपभोक्ता ने निगम के आउटलेट से खरीदी गई ब्रांडी की बोतल में बग जैसा पदार्थ पाया था.
5 लाख रुपये के जुर्माने के अलावा, दोनों पक्षों को याचिका दायर करने वाले शिकायतकर्ता को 35,120 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है. जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष एसजे चक्रवर्ती और सदस्य एम. मुथुलक्ष्मी ने प्रभावित पक्ष ए. मारीकन्नन द्वारा दायर याचिका पर आदेश जारी किया. मारीकन्नन ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने मई, 2021 में श्रीविलीपुथुर के मुहावूर में टीएएसएमएसी दुकान से 120 रुपये में ब्रांडी की 180 मिलीलीटर की बोतल खरीदी थी. उन्होंने बोतल के अंदर एक बड़ा पदार्थ देखा और अगले दिन वह टीएएसएमएसी आउटलेट पर गए और बदलने को कहा. यह भी पढ़ें : Goa: गोवा में अत्यधिक तापमान और जंगल की आग बनी जलवायु संकट का सबब
उसने उन्हें यह भी बताया कि उसने न तो बोतल की सील तोड़ी है और न ही बोतल खोली है. लेकिन टीएएसएमएसी के लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि यहां रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है. इसके बाद मारीकन्नन ने उपभोक्ता निकाय में याचिका दायर की, जिसने टीएएसएमएसी अधिकारियों और डिस्टिलरी पर जुर्माना लगाया. मारीकन्नन ने चेन्नई में डिस्टिलरी हेड ऑफिस, पुदुक्कोट्टई में डिस्टिलरी के मैनेजर, विरुधुनगर में टीएएसएमएसी के क्षेत्रीय प्रबंधक और मुहवूर में टीएएसएमएसी दुकान के प्रबंधक के खिलाफ याचिका दायर की थी.