सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से इनकार के खिलाफ मनीष सिसोदिया द्वारा दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में जमानत से इनकार के खिलाफ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्तियों संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा, "हमने समीक्षा याचिकाओं और उसके समर्थन में आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है.
नई दिल्ली, 15 दिसंबर : सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में जमानत से इनकार के खिलाफ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्तियों संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा, "हमने समीक्षा याचिकाओं और उसके समर्थन में आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है. हमारी राय में 30.10.2023 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता. तदनुसार, समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं."पीठ ने समीक्षा याचिका पर मौखिक सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसे चैंबर बाई सर्कुलेशन में खारिज कर दिया.
आमतौर पर, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दायर समीक्षा याचिकाओं का परीक्षण बहुत ही संकीर्ण आधारों पर किया जाता है जैसे कानून की गलतियाँ, रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि आदि. शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार और धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसने फैसला सुनाते हुए कहा था कि भले ही कई प्रश्न अनुत्तरित हैं, 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है. यह भी पढ़ें : Mumbai News: बोरीवली में दुकानदार ने लहसुन चुराने के आरोप में कर्मचारी की पीट-पीटकर की हत्या, 302 के तहत मामला दर्ज
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया का मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर पूरा किया जाए, साथ ही कहा था कि अगर मुकदमा अगले तीन महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. सिसोदिया को इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 15, 2023 08:29 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

