उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार को झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में लोगों के मारे जाने की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई (CBI) या एसआईटी (SIT) से करवाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका पर सुनवाई के दौरान देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, जिस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी.
Supreme Court issues notice Uttar Pradesh government on a PIL seeking a court-monitored CBI or SIT probe into recent encounter killings in the state.
CJI Ranjan Gogoi says it’s a very serious matter which requires detailed hearing. Matter posted for further hearing on Feb 12.
— ANI UP (@ANINewsUP) January 14, 2019
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुठभेड़ों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. इस पर सवाल उठाते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. हलफनामे में सरकार ने मुठभेड़ों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई थी. यह भी पढ़ें- कांग्रेस नेता के विवादित बोल, कहा- अजगर से भी ज्यादा जहरीले हैं योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि उसने राज्य में अब तक की मुठभेड़ों के दौरान 48 अपराधियों का मार गिराया है. इसके अलावा राज्य में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है. मारे गए बदमाशों में 30 बहुसंख्यक समुदाय के थे. जबकि 18 बदमाश अल्पसंख्यक समुदाय से. सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस दौरान 98,526 अपराधियों ने आत्मसमर्पण भी किया है.