दिल्ली के मॉडल टाउन में भीड़ के बीच से गुजरी तेज रफ्तार कार, घटना में एक व्यक्ति घायल, दो गिरफ्तार
उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक कार के भीड़ में घुसने की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस ने इस सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो आया है जिसमें रविवार की रात मॉडल टाउन इलाके के ओल्ड गुप्ता कॉलोनी में व्यस्त सड़क पर एक कार भीड़ के बीच से कथित तौर पर तेजी से गुजरते दिखाई गई है.
नई दिल्ली: उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मॉडल टाउन (Model Town) इलाके में एक कार के भीड़ में घुसने की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया. उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक कार के भीड़ में घुसने की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस ने इस सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है.
एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो आया है जिसमें रविवार की रात मॉडल टाउन इलाके के ओल्ड गुप्ता कॉलोनी में व्यस्त सड़क पर एक कार भीड़ के बीच से कथित तौर पर तेजी से गुजरते दिखाई गई है. इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया की घायल कमल अरोड़ा को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
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उन्होंने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर वाहन का पंजीकरण नंबर निकाल किया. कार अरुण कुमार के नाम पंजीकृत है. पुलिस ने अरुण और उसके दोस्त प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा,‘‘घायल व्यक्ति के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 337 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.’’ ने इस सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है.
एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो आया है जिसमें रविवार की रात मॉडल टाउन इलाके के ओल्ड गुप्ता कॉलोनी में व्यस्त सड़क पर एक कार भीड़ के बीच से कथित तौर पर तेजी से गुजरते दिखाई गई है. इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया की घायल कमल अरोड़ा को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर वाहन का पंजीकरण नंबर निकाल किया. कार अरुण कुमार के नाम पंजीकृत है. पुलिस ने अरुण और उसके दोस्त प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा,‘‘घायल व्यक्ति के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 337 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.’’