Delhi Pollution: दिल्ली में कल से खुलेंगे स्कूल, प्रदूषण कम होने के बाद इन 3 चीजों पर से पाबंदियां हटीं

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है. राजधानी की एयर क्वालिटी बेहतर होते ही कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CQAM) ने शनिवार को ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटा दिया है. हालांकि, अभी GRAP-3 के तहत आने वाली सभी पाबंदियां बरकरार रहेंगी. बीएस-3 और 4 इंजन वाले वाहनों को अभी भी छूट नहीं दी गई है.

दिल्ली में कल से खुलेंगे स्कूल

दिल्ली में सोमवार यानी 20 नवंबर से सभी स्कूल खुल जाएंगे. केजरीवाल सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके लिए आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में सोमवार, 20 नवंबर से प्राइमरी से बारहवीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. हालांकि, अगले एक सप्ताह तक आउटडोर खेल गतिविधियां और सुबह की सभाएं आयोजित नहीं होंगी.

दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से नीचे आने के बाद CQAM ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटा दिया है. हालांकि, GRAP-3 के तहत अभी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और BS-3/4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

GRAP की 4 कैटेगरी

  • स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
  • स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
  • स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
  • स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर

GRAP-4 हटने से इन पाबंदियों से मिली राहत

  • स्कूल और कॉलेज खुल सकेंगे.
  • कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी हो सकेंगी. हाइवे, रोड, फ्लाइओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन,
  • पावर से जुड़े सरकारी प्रोजेक्ट पर काम हो सकेगा.
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स चल सकेंगे.
  • जरूरी सामान से जुड़े ट्रकों, LNG/CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों के साथ अन्य ट्रक भी अब चल सकेंगे.

स्टेज 1 के तहत रहेंगी ये पाबंदियां

  • कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू रहेंगे.
  • खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध. ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना
  • PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. बिना PUC के गाड़ियां नहीं चलेंगी.
  • सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा.