नई दिल्ली, 23 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बांधों से कावेरी नदी का पानी छोड़ने की मांग को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करना तय किया है जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी. यह भी पढ़े: Godavari Above Danger Mark: गोदावरी नदी तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर, हाई अलर्ट जारी
इससे पहले सोमवार को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी द्वारा कावेरी जल द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार अगस्त महीने के लिए पानी छोड़ने की मांग करने वाले आवेदन को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग के बाद एक पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की थी प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए)
तमिलनाडु सरकार ने राज्य को पर्याप्त पानी नहीं देने के लिए सीडब्ल्यूएमए के साथ कर्नाटक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था अपने आवेदन में तमिलनाडु ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार, अगस्त और सितंबर महीने के लिए निर्धारित रिलीज सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत से कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की है.