Sandeshkhali Row: संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न की जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच भी सीबीआई द्वारा ही की जा रही है. संदेशखाली मामले में भी टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर आरोप हैं. शाहजहां शेख ईडी टीम पर हमले का भी आरोपी है.
अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मछली पालन के लिए कृषि भूमि के अवैध रूपांतरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.
कोर्ट ने आज आदेश देते हुए कहा, ''संदेशखाली में मामलों की जटिलता को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. हमारी राय है कि जिस भी एजेंसी को प्रभारी बनाया जाए, राज्य को उसे जांच के लिए उचित समर्थन देना होगा.''
हाई कोर्ट ने कहा, "सीबीआई एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करेगी और जमीन हड़पने की जांच भी करेगी. एजेंसी के पास आम लोगों, सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) आदि सहित किसी से भी पूछताछ करने की शक्ति होगी." अदालत ने कहा, "अदालत पूरे मामले की बारीकी से निगरानी करेगी.