रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर जवाब देने के लिए मिला 2 हफ्ते का वक्त

रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने के मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. दरअसल, वाड्रा ने कोर्ट से धन शोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जवाब दायर करने के लिए और समय मांगा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने वाड्रा को दो सप्ताह का समय दिया है.

रॉबर्ट वाड्रा (Photo credits: IANS)

रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) की अग्रिम जमानत रद्द (Anticipatory Bail) करने के मामले की दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. दरअसल, वाड्रा ने कोर्ट से धन शोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जवाब दायर करने के लिए और समय मांगा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को दो सप्ताह का समय दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. बता दें कि ईडी ने धनशोधन के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए 24 मई को हाई कोर्ट का रुख किया था.

ईडी ने अपने वकील डीपी सिंह के माध्यम से यह याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी से दी गई राहत जांच के उद्देश्य को हानि पहुंचा सकती है. रॉबर्ट वाड्रा 19 लाख पाउंड के मूल्य वाली लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्कवॉयर संपत्ति की खरीद के मामले में धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं. यह भी पढ़ें- रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बढ़ा जांच का दायरा, ईडी ने यूके से मांगी वित्तीय लेन-देन की जानकारी

निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए निर्देश दिया था कि वे (वाड्रा) बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ कर न जाएं और जब जांच अधिकारी कहें तब उन्हें जांच में शामिल होना होगा.

भाषा इनपुट

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