नयी दिल्ली, छह नवंबर: केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के अंतिम चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में गैर-बीएस छह डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों के चलने और ट्रकों के राजधानी में प्रवेश करने पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने का निर्देश रविवार को प्राधिकारियों को दिया. प्रतिबंध तीन दिन पहले लगाये गए थे. Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में हर पांच में से चार परिवार प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का सामना कर रहे: सर्वे.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के एक आदेश में कहा गया है, ‘‘चूंकि दिल्ली का वर्तमान एक्यूआई स्तर 339 के आसपास है, जो जीआरएपी चरण-चार उपाय लागू करने के लिए अधिकतम सीमा से 111 एक्यूआई बिंदु नीचे है और चरण- चार तक सभी चरणों के तहत सभी निवारक/शमन/प्रतिबंधात्मक उपाय चल रहे हैं, एक्यूआई में सुधार बने रहने की उम्मीद है.’’
उसने कहा, ‘‘भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) या आईआईटीएम के पूर्वानुमान में स्थिति में तेजी से गिरावट का संकेत नहीं है.’’ आयोग ने कहा कि जीआरएपी चरण चार के तहत प्रतिबंधों से बड़ी संख्या में हितधारक और लोग प्रभावित होते हैं. आयोग ने कहा कि जीआरएपी चरण- चार में उल्लेखित किये गए उपायों की तुलना में और कोई सख्त उपाय नहीं हैं, जो वायु गुणवत्ता परिदृश्य में सुधार के लिए किये जा सकते हैं.
उसने कहा, ‘‘उप-समिति, तदनुसार, जीआरएपी के चरण- चार के तहत उपायों के लिए तीन नवंबर, 2022 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लेती है.’’ हालांकि, जीआरएपी के चरण एक से तीन के तहत उपाय लागू रहेंगे और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किये जाएंगे, उनकी निगरानी की जाएगी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक्यूआई का स्तर आगे 'गंभीर' श्रेणी में नहीं आए.
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