RBI ने भारत बिल भुगतान प्रणाली को किया सुव्यवस्थित, ग्राहकों को मिली अधिक सुरक्षा
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मुंबई, 1 मार्च : आरबीआई ने एक संशोधित नियामक ढांचा - भारत बिल भुगतान प्रणाली दिशानिर्देश, 2024 लागू किया है. यह एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड (एनबीबीएल-भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) और सभी भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाें (बीबीपीओयू) पर लागू होगा.

ये निर्देश बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अधिक भागीदारी को सक्षम करने और अन्य परिवर्तनों के बीच ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करते हैं. 29 फरवरी को जारी निर्देश 1 अप्रैल से लागू होंगे.

निर्देशों में कहा गया है कि एनबीबीएल भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में अधिकृत इकाई है.

निर्देश सिस्टम ऑपरेटर और सिस्टम प्रतिभागियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताते हैं.

इसमें कहा गया है कि भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट (बीबीपीसीयू) एनबीबीएल के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन का गारंटीकृत निपटान प्रदान करेगी.

यह भी होगा:

*सुनिश्चित करें कि भुगतान आरंभ चरण से सभी लेनदेन में बीबीपीएस संदर्भ संख्या हो.

*सुनिश्चित करें कि सिस्टम में कोई भी धनराशि किसी टीएसपी के माध्यम से प्रवाहित न हो.

*उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करें.

बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू) को व्यापारियों के ऑनबोर्डिंग के संबंध में उचित परिश्रम आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.

ग्राहक परिचालन इकाई (सीओयू) यह करेगी:

*अपने ग्राहकों को सीधे या एजेंट संस्थानों के माध्यम से डिजिटल/भौतिक इंटरफ़ेस प्रदान करें.

*यह सुनिश्चित करना कि ग्राहकों की बीबीपीएस पर शामिल सभी बिलर्स तक पहुंच हो.

*विवाद उठाने के लिए एक प्रणाली प्रदान करें; और अपने एजेंट संस्थानों की गतिविधियों की जिम्मेदारी लेना, जिसके लिए उन्होंने सीओयू के साथ समझौता किया है.

एस्क्रो खाता संचालन के संबंध में निर्देश में कहा गया है:

*एक गैर-बैंक बीबीपीओयू विशेष रूप से बीबीपीएस लेनदेन के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोलेगा.

*गैर-बैंक बीबीपीओयू भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के रूप में काम करता है, जब यह अपने ग्राहकों से धन एकत्र करता है या अपने साथ जुड़े बिलर्स के साथ धन का निपटान करता है. एस्क्रो खाते के रखरखाव के प्रयोजन के लिए, बीबीपीओयू द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली को नामित भुगतान प्रणाली माना जाएगा.

मास्टर डायरेक्शन में शिकायत प्रबंधन और शिकायत निवारण प्रणाली की आवश्यकता स्पष्ट रूप से बताई गई है. यह निम्नलिखित चरणों को सूचीबद्ध करता है:

*एनबीबीएल आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में केंद्रीकृत एंड-टू-एंड शिकायत प्रबंधन के लिए एक विवाद समाधान ढांचा स्थापित करेगा.

*सभी भाग लेने वाले सीओयू और बीओयू को केंद्रीकृत प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा और ग्राहकों व बिलर्स को एनबीबीएल के विवाद समाधान ढांचे के अनुसार विवाद उठाने और हल करने में सक्षम बनाया जाएगा. लेनदेन शुरू करते समय उत्पन्न बीबीपीएस संदर्भ संख्या का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

*सीओयू और बीओयू यह सुनिश्चित करेंगे कि विफल लेनदेन को टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) के सामंजस्य पर आरबीआई के परिपत्र में निर्धारित समयसीमा के अनुसार निपटाया जाए और अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवजा दिया जाए.