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Ranchi: युवती की गला रेतकर हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास

रांची जिले के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने युवती की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Ranchi: युवती की गला रेतकर हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास
Credit- Pixabay

रांची, 28 मार्च : रांची जिले के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने युवती की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

घटना 2019 की है. रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पवन गोप नामक शख्स ने प्रियंका कुमारी नामक युवती से किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद चाकू से उसका गला रेत डाला था. गंभीर रूप से जख्मी हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया. यह भी पढ़ें : Bihar: आत्महत्या करना मंजूर, लेकिन पूर्णिया से अलग होना नहीं, चुनाव लड़ने के सस्पेंस पर बोले पप्पू यादव

बाद में पता चला कि पवन गोप और प्रियंका के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. ओरमांझी थाने की पुलिस ने पवन गोप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तफ्तीश और उससे हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट फाइल की. अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि बचाव पक्ष से तीन लोगों ने गवाही दी.

अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर पवन गोप को नृशंस हत्या का दोषी माना. उम्रकैद के साथ-साथ अदालत ने उसपर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 28, 2024 04:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).