मद्रास हाई कोर्ट (MHC) के मदुरै बेंच (Madurai Bench) ने पोलाची (Pollachi) सेक्स स्कैंडल की पीड़िता की पहचान को उजागर करने को लेकर तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाले कोयंबटूर (Coimbatore) पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आर. पंडियाराजन के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने आर. पंडियाराजन के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं.
उधर, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) की अगुवाई वाले सेक्युलर फ्रंट ने शुक्रवार को पोलाची सीरियल यौन उत्पीड़न व ब्लैकमेलिंग मामले की सीबीआई जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग की. द्रमुक प्रमुख की अध्यक्षता में चेन्नई में सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक हुई, जिसमें इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसा मूर्ति चोरी के मामलों में दिया जाता है और सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी आरोपी बचने न पाए.
इसमें आरोप लगाया गया, "जिस तरह से चार गिरफ्तार आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है, सीबी-सीआईडी जांच व इसके बाद मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया गया और इसके बाद के कदम दिखाते हैं कि आरोपियों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं." इसमें कहा गया, "अगर न्याय करना है तो उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए और इसमें शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए." यह भी पढ़ें- पोलाची सेक्स स्कैंडल मामले पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, हिंसा की आशंका को लेकर बंद रहे कॉलेज
यह आरोप लगाते हुए कि अपराध बीते सात सालों से जारी था, प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा पीड़ित का नाम जारी किए जाने की निंदा की गई. पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा दूसरी पीड़िताओं को आगे आकर शिकायत करने से रोकने के लिए किया गया है. इस मामले के मास्टरमांइड तिरुनावुक्कारसु सहित चार आरोपियों को कोयंबटूर जिला कलेक्टर के. राजमणि व कोयंबटूर ग्रामीण अधीक्षक आर. पांडियाराजन के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया.
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) टी. के. राजेंद्रन द्वारा सीबी-सीआईडी की जांच के आदेश देने के दो दिन बाद मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया. इस मामले के चार आरोपी- तिरुनावुक्कारसु, सबरीराजन, वसंतकुमार व सतीश हिरासत में हैं. इन पर पोलाची में बहुत सी महिलाओं के यौन उत्पीड़न व उनका वीडियो बनाने का आरोप है.
आईएएनएस इनपुट