कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह अयोग्यता यचिका पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला रखा सुरक्षित-वायर
अदिति सिंह (Photo Credits: IANS)

लखनऊ, 1 जुलाई. रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह की अयोग्यता याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष ह्रदयनारायण दीक्षित ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि याचिका पर सुनवाई मंगलवार को पूरी हो हो चुकी है. अदिति सिंह के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के वकील केसी कौशिक पेश हुए थे. उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने कहा कि, "उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि कांग्रेस विधायक अदिति सिंह, राकेश सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल की अयोग्यता से संबंधित सभी तीन याचिकाओं को 16 जुलाई तक निपटाई जाएं."

ज्ञात हो कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आहूत विधान मंडल के विशेष सत्र में रायबरेली सदर की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने सदन में उपस्थित होकर पार्टी से बागवत का बिगुल फूंक दिया था. यह भी पढ़ें-कांग्रेस ने रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को दी याचिका

बहिष्कार के बावजूद सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर पार्टी की विधायक अदिति सिंह को पार्टी ने अनुशासन तोडने का नोटिस भेजा इसके बाद विधायक को पार्टी ने निलम्बित करने के साथ विधानसभा सदस्यता को रद करने की अर्जी भी दी है.

अदिति सिंह भी पार्टी का समय-समय पर अपने ढंग से विरोध करती रहती है. उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा प्रवासियों को बस भेजे जाने वाले मामले में जमकर निशाना साधा था.