रामपुर : समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Azam Khan) की एक अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद उन पर एक भैंस चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है. खान पर गुरुवार शाम को आसिफ और जाकिर अली द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. उन्होंने दावा किया है कि सांसद ने पांच अन्य लोगों के साथ, 15 अक्टूबर 2016 को उनके घर में घुसकर उनके आवास में तोड़फोड़ की और 25,000 रुपये नकद के साथ उनकी भैंस चुराकर ले गए.
यह मामला खान, पूर्व सर्कल अफसर अलय हसन और चार अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में 40 अनाम व्यक्ति भी शामिल हैं. शिकायतकर्ताओं ने कहा कि, खान ने उन्हें घोसीयान यतीमखाना के पास स्थित उनके घर को खाली करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें एक स्कूल के लिए इस जमीन की जरूरत थी.
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प्राथमिकी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता घर के किराएदार थे और इसे साबित करने के लिए उनके पास किराए की रसीदें भी हैं. खान पर चुनाव के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने, जमीन हड़पने, अवैध रूप से संपत्ति हाथियाने, किताबें चुराने जैसे करीब 50 मामलों में मुकदमा दर्ज है.
उन्होंने रामपुर में उनके खिलाफ दर्ज जमीन हड़पने के 29 मामलों में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था. इनमें से 28 मामले आलियागंज के किसानों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित हैं. बुधवार को उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई थी.