राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की अदालत में 10 अक्टूबर को होंगे पेश
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में खुद का बचाव करने के लिए गुजरात की एक अदालत में गुरुवार को पेश होना है। दरअसल, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कथित रूप से कहा था कि ‘ सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है।’’ इसी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था.
सूरत. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में खुद का बचाव करने के लिए गुजरात की एक अदालत में गुरुवार को पेश होना है। दरअसल, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कथित रूप से कहा था कि ‘ सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है.’’ इसी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था.
गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने गांधी की आगामी यात्रा के मद्देनजर पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ मंगलवार को एक बैठक की. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख यहां 10 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे।
चावड़ा ने कहा, ‘‘ राहुलजी का हवाई अड्डे से अदालत तक के पूरे मार्ग पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे.’’ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में गांधी को समन जारी किया था. यह भी पढ़े-'सभी मोदी चोर हैं' कहने पर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने भेजा समन,16 जुलाई को पेश होने का आदेश
अदालत ने भाजपा विधायक पुरनेश मोदी की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया था। यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है.
जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी.