Prashant Bhushan Contempt Case: प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपये का आर्थिक जुर्माना, नहीं भरने पर होगी 3 महीने की सजा
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बताना चाहते हैं कि न्यायपालिका के खिलाफ प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था. इसी बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना में दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण पर एक रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. इसके साथ ही अगर वे जमा नहीं करते हैं तो तीन महीने की जेल उन्हें होगी.
नई दिल्ली, 31 अगस्त. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बताना चाहते हैं कि न्यायपालिका के खिलाफ प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था. इसी बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अवमानना में दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan Contempt Case) पर एक रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. इसके साथ ही अगर वे जमा नहीं करते हैं तो तीन महीने की जेल उन्हें होगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना में दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण पर किया 1 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर वे 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 महीने कैद की सजा होगी और छह महीने वकालत करने पर रोक रहेगी. सर्वोच्य न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कोर्ट के निर्णय जनता के विश्वास और मीडिया की रिपोर्टिंग से नहीं दिए जाते हैं. यह भी पढ़ें-Prashant Bhushan Contempt Case: सोमवार को सजा सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
ANI का ट्वीट-
गौरतलब है कि इससे पहले 25 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा, बी. आर. गवई और कृष्ण मुरारी ने प्रशांत भूषण द्वारा अपने ट्वीट्स को लेकर माफी मांगने से इनकार करने के बाद उनकी सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में नोटिस मिलने के बाद प्रशांत भूषण ने इससे पहले अपने जवाब में कहा था कि सीजेआई की आलोचना सर्वोच्य न्यायालय की गरिमा कम नहीं करता है.