देश

नए ट्रैफिक नियम: जुर्माने की राशि को कम किया जाए, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने हाल ही में पुराने कानून में संशोधन करते हुए बड़ा बदलाव किया है. मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 में केंद्र सरकार ने जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोत्तरी की है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने गडकरी को पत्र लिखकर कहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित जुर्माना अत्यधिक बढ़ गया है.

नए ट्रैफिक नियम: जुर्माने की राशि को कम किया जाए, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते (Photo Credits-ANI Twitter)

मुंबई. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने के उद्देश्य से मोदी सरकार (Modi Government) ने हाल ही में पुराने कानून में संशोधन करते हुए बड़ा बदलाव किया है. मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 (Motor Vehicles (Amendment) Act 2019) में केंद्र सरकार ने जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोत्तरी की है. नए ट्रैफिक नियमों को लेकर पुरे देश में चर्चा हो रही है. केंद्र सरकार (Central Government) के इस फैसले के बाद अब नाराजगी सामने आने लगी है. पहले गुजरात (Gujarat) ने इसमें बदलाव करते हुए बढ़ाई गई जुर्माने की रकम को कम कर दिया, तो अब महाराष्ट्र (Maharashtra Government) ने इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) को पत्र लिखा है.

बता दें कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते (Maharashtra Transport Minister Diwakar Raote) ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को पत्र लिखकर कहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित जुर्माना अत्यधिक बढ़ गया है.साथ ही रावते ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके उस पर पुनर्विचार और उसे कम किया जाए. यह भी पढ़े-नए ट्रैफिक नियम: गुरुग्राम पुलिस ने स्कूटी चालक का काटा 23 हजार का चालान, जानिए पूरा मामला

वही दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने केंद्र सरकार के इस फैसले को लागू करने से साफ इंकार कर दिया है. ममता ने तर्क देते हुए कहा कि मैं अभी इस मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles (Amendment) Act 2019) को लागू नहीं कर सकती क्योंकि हमारे सरकार के अधिकारियों की राय है कि अगर हम इसे लागू करते हैं तो इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 11, 2019 07:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).