नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के नागरिकता मुद्दे से संबंधित एक याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा. यह यचिका दो कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई है जिसमें गृह मंत्रालय को मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है. याचिका में साथ ही राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग भी की गई है.
गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को 29 अप्रैल को एक पखवाड़े के भीतर उनकी नागरिकता पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने यह नोटिस जारी किया था.
भाजपा ने अप्रैल में ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेजों के हवाले से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का मुद्दा उठाया था. भाजपा सांसद स्वामी ने भी उसी ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेज का हवाला दिया.
स्वामी ने गृह मंत्रालय के समक्ष अपने बयान में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी बैकोप्स लिमिटेड के निदेशक व सचिव के रूप में सेवा दी थी. बैकॉप्स लिमिटेड ब्रिटेन में 2003 से पंजीकृत है. इसका पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विनचेस्टर, हैंपशायर दर्ज है.