कर्नाटक: बीएस येदियुरप्पा के फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर केआर रमेश कुमार का फैसला- 17 बागी विधायक अयोग्य करार
कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने साल 2023 में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने तक दल-बदल रोधी कानून के तहत 14 और असंतुष्ट विधायकों को रविवार को अयोग्य ठहराया. अयोग्य घोषित होने वालों में कांग्रेस के 10 और जनता दल सेक्युलर के 3 बागी विधायकों के अलावा श्रीमंत पाटिल का भी नाम शामिल है. यानी अब कुल इस्तीफा दिए 17 विधायक अयोग्य करार दिए जा चुके हैं.
बेंगलुरू. कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने साल 2023 में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने तक दल-बदल रोधी कानून के तहत 14 और असंतुष्ट विधायकों को रविवार को अयोग्य ठहराया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अयोग्य घोषित होने वालों में कांग्रेस के 10 और जनता दल सेक्युलर के 3 बागी विधायकों के अलावा श्रीमंत पाटिल का भी नाम शामिल है. अयोग्य घोषित होने वाले विधायकों में रोशन बेग, आनंद सिंह, एच विश्वनाथ और एसटी सोमशेखर जैसे बड़े नाम शामिल हैं. यानी अब कुल इस्तीफा दिए 17 विधायक अयोग्य करार दिए जा चुके हैं.
बता दें कि इससे पहले विधानसभा स्पीकर के आर रमेश कुमार ने गुरुवार को तीन विधायकों को अयोग्य घोषित किया था. राज्य में कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है. यह भी पढ़े-कर्नाटक के चौथी बार मुख्यमंत्री बनें बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला ने दिलाई शपथ
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के अपना बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव रखने के एक दिन पहले अध्यक्ष का यह फैसला सामने आया है. हालांकि विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बावजूद बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के आसानी से बहुमत हासिल कर लेने की उम्मीद है.
कुमार ने कहा, ‘‘मैंने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया. ’ उन्होंने पहले कांग्रेस के तीन असंतुष्ट विधायकों को बृहस्पतिवार को अयोग्य करार दे दिया था और कहा था कि वह बाकी के मामलों में ‘‘आने वाले कुछ दिनों में’’ अपने फैसले की घोषणा करेंगे. यह भी पढ़े-कर्नाटक: मुख्यमंत्री बनते ही बीएस येदियुरप्पा किसानों पर हुए मेहरबान, दिया ये तोहफा
कांग्रेस और जद(एस) की सरकार विधायकों के एक वर्ग के बागी होने के बाद मंगलवार को गिर गई थी. दोनों दलों ने अध्यक्ष से उनके बागी विधायकों को अयोग्य करार देने का आग्रह किया था.
बता दें कि कुल 17 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद अब राज्य में विधानसभा की संख्या 207 रह गई. जिसके बाद अब बहुमत का आंकड़ा 104 रह गया, वहीं एक सदस्य मनोनित है. अब BJP के पास कुल संख्या 105 विधायक हैं, जैसा कि पिछले ट्रस्ट वोट में एचडी कुमारस्वामी के पक्ष में 99 और विपक्ष में 105 वोट पड़े थे.