INX Media Case: पी चिदंबरम को बड़ा झटका, 4 दिन के लिए बढ़ाई गई सीबीआई रिमांड
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में केंद्रीय जांच एजेंसी के शिकंजे में हैं. बता दें कि पी चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने पी चिदंबरम की कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है.
नई दिल्ली. पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) को आईएनएक्स मीडिया (INX Media) केस में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के शिकंजे में हैं. बता दें कि पी चिदंबरम (P Chidambaram) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने पी चिदंबरम (P Chidambaram) की कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है. अब पी चिदंबरम को 30 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा. सीबीआई ने पी चिदंबरम (P Chidambaram) की 5 दिनों के लिए और हिरासत मांगी थी. कोर्ट ने 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ा दी है. कोर्ट ने कहा है कि पी चिदंबरम (P Chidambaram) के वकील और उनके परिजन रोजाना आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकते हैं. 48 घंटे में चिदंबरम का मेडिकल टेस्ट होगा.
वही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने स्पेशल कोर्ट में कहा कि माइ लॉर्ड केस डायरी का स्टॉक खत्म हो गया था इस लिए एक्स्ट्रा पेपर को पंच किया गया है. जो अलग से कागज हैं वो भी केस डायरी का ही हिस्सा हैं. यह भी पढ़े-INX Media Case: पी चिदंबरम को SC से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज
Special CBI court extends CBI remand of Former Union Minister P. Chidambaram by 4 days in connection with INX Media case. He will be produced before the court on 30th August. pic.twitter.com/sY9HxU69fi
— ANI (@ANI) August 26, 2019
वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से पी चिदंबरम (P Chidambaram) को बड़ा झटका लगा है. चिदंबरम की ओर से शीर्ष अदालतमें दायर याचिका खारिज हो गई है. दरअसल चिदंबरम (P Chidambaram) ने अंतरिम जमानत याचिका नामंजूर करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी. लेकिन देश ही सबसे बड़ी अदालत ने इसपर सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 26, 2019 05:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

