गुजरात कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द किया ढोलका विधानसभा सीट का चुनाव
साल 2017 हुए उपचुनाव में गुजरात सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा को निर्वाचित घोषित किया गया था जिसे कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने अदालत में चुनौती दी थी. कांग्रेस का आरोप है कि भूपेंद्र सिंह चुडास्मा को जिताने के लिए नियम का उल्लंघन किया गया.
अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) हाईकोर्ट (High Court) ने मंगलवार को बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता और राज्य के कानून और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा (Bhupendrasinh Chudasama) को बड़ा झटका दिया है. कांग्रेस नेता अश्विन राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सूबे की ढोलका विधानसभा सीट (Dholka Vidhan Sabha) का चुनाव रद्द करने का आदेश दिया है. इस सीट से गुजरात के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा विधायक है.
जस्टिस परेश उपाध्याय ने बीजेपी के मंत्री के निर्वाचन को आज कदाचार और हेरफेर के आधार पर खारिज कर दिया है. वर्तमान में भूपेंद्र सिंह चुडास्मा विजय रूपाणी की सरकार में शिक्षा , कानून एवं न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी हैं. कांग्रेस का बड़ा आरोप- रूपाणी-पटेल के बीच मतभेद से गुजरात में कोरोना योजना प्रभावित
दरअसल, साल 2017 हुए उपचुनाव में गुजरात सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा को निर्वाचित घोषित किया गया था जिसे कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने अदालत में चुनौती दी थी. कांग्रेस का आरोप था कि भूपेंद्र सिंह चुडास्मा को जिताने के लिए नियम का उल्लंघन किया गया. 1356 वोट डाक मत पत्र से आये थे और इनमें से 429 को अमान्य करार दिया गया. जबकि जीत का अंतर मात्र 327 था. इसके बावजूद वोटों की गिनती फिर से नहीं कराई गई.
कांग्रेस की दलील है कि जब डाक मत पत्रों की संख्या जीत के अंतर से अधिक होती है तो स्वतः पुनर्गणना होती है. लेकिन ढोलका से बीजेपी नेता को जीतने के लिए ऐसा नहीं किया गया था.