चारा घोटला: लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि वह कई करोड़ रुपये के चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े तीन मामलों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इन मामलों में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की पीठ ने सीबीआई (CBI) से इस संबंध में नौ अप्रैल तक जवाब देने को कहा है और कहा है कि लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार 10 अप्रैल को की जाएगी. लालू प्रसाद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि मामले में नोटिस जारी किया गया है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में एजेंसी को जवाब दायर करने की आवश्यकता है. पीठ ने कहा, ‘आप (सीबीआई) नौ अप्रैल तक जवाब दायर करें. हम 10 अप्रैल को मामले (लालू प्रसाद के जमानत याचिका) पर सुनवाई करेंगे.’ इस समय रांची के बिरसा मुंडा सेन्ट्रल जेल में बंद आरजेडी प्रमुख ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 10 जनवरी को अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी है. यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के महागठबंधन में लौटने के लालू प्रसाद यादव के दावे को प्रशांत किशोर ने बताया झूठा, कहा- मैं 'राज' खोल दूंगा तो शर्मिंदा हो जाएंगे
900 करोड़ रुपये से अधिक के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है. ये मामले 1990 के दशक की शुरुआत में पशुपालन विभाग के कोषागार से पैसे की धोखाधड़ी करने से संबंधित थे. उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था.
भाषा इनपुट