दिल्ली सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की दी अनुमति, बाजार रहेंगे बंद

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में स्टैंड-अलोन दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन बाजार और कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.

दुकानदार| (Photo Credits: ANI)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में स्टैंड-अलोन दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन बाजार और कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने यह भी कहा कि लॉकडाउन की समयसीमा 3 मई तक शहर में कोई अन्य छूट नहीं दी जाएगी.

उन्होंने कहा, "पिछले रविवार को हमने बिना किसी छूट के लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया था. हम आज एक छूट दे रहे हैं. केंद्र ने शुक्रवार को कुछ दुकानें खोलने की घोषणा की और हम इसे लागू कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि जहां आवश्यक सेवा की दुकानें जारी रहेंगी, वैसे ही आवासीय क्षेत्रों में स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी.

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केजरीवाल ने कहा, "कोई बाजार या कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, लेकिन आवासीय क्षेत्र में एकल दुकानें या स्टैंड अलोन दुकानें खोले जाने की अनुमति है. हालांकि, कन्टेनमेंट जोन में ऐसी कोई दुकानें नहीं खोली जाएंगी."

उन्होंने कहा, जहां सरकार ने कह रखा है कि वे 27 अप्रैल को छूट की समीक्षा करेंगे, 'हम 3 मई तक किसी और छूट की अनुमति नहीं दे रहे हैं.' उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर केंद्र के फैसले के बाद भविष्य के सभी दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे. केंद्र सरकार ने 3 मई तक देशभर में लॉकडाउन लगा रखा है.

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