Delhi Ordinance Bill: लोकसभा से दिल्ली सरकार 'संशोधन' विधेयक 2023 पारित, राज्य सभा में सोमवार को आएगा बिल
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नई दिल्ली, 3 अगस्त: दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' को लोकसभा ने पारित कर दिया है. राज्य सभा में सोमवार को यह बिल पेश किया जाएगा. दिल्ली सेवा बिल मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा जो दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देगा. यह अध्यादेश अरविंद केजरीवाल की AAP और केंद्र के बीच एक प्रमुख टकराव रहा है.

गुरुवार को इस बिल पर हुई लंबी चर्चा और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसदों के शामिल होने के बाद विपक्षी दलों के वॉक आउट के बीच लोकसभा ने ध्वनिमत से इस बिल को पास कर दिया.

इस बिल को पास करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया. अमित शाह ने इस दौरान INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा. वहीं बिल को पारित करने के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू द्वारा वेल में आकर कागज फाड़कर आसन पर फेंकने के कारण उन्हें मानसून सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है.

आप सांसद के व्यवहार के कारण स्पीकर ने उन्हें नामित किया, संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने निलंबन का प्रस्ताव रखा और उसे सदन ने मंजूर कर दिया.